New Delhi : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें IPC की धारा 304 (पार्ट-II) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुये पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
मामला 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की रात आयोजित न्यू ईयर पार्टी का है, जहां हर्ष फायरिंग के दौरान डॉ. अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुये कहा कि हर्ष फायरिंग समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। जांच के दौरान राजू कुमार सिंह के पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुये थे।
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