नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर कर छूट 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस कर छूट का लाभ मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स, अन्य ऑक्सीजन स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन उपकरण, विशेष तरह की दवाइयों, टेस्ट किट और कोविड वैक्सीन के आयात पर मिलेगा।
लगभग 7 महीने के अंतराल पर हुई इस बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस की चुनौती को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काउंसिल के निर्णयों की जानकारी दी।
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वित्त मंत्री ने कहा कि यदि संबंधित वस्तुओं का आयात पेमेंट बेसिस पर सरकारों को डोनेट करने या राज्य सरकारों की सिफारिश पर किसी रिलीफ एजेंसी को देने के लिए किया जाता है तो भी IGST पर पूरी छूट मिलेगी। इसी तरह मुफ्त वितरण के लिए इन सामानों का आयात ‘फ्री ऑफ कॉस्ट’ किया जाता है तो भी IGST छूट मान्य होगी और यह 31 अगस्त 2021 तक रहेगी।
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