Kohramlive : आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। डॉ. घोष को CBI ने अस्पताल में लेडी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले और वित्तीय अनियमितताओं के इल्जाम में अरेस्ट किया है। CBI की हिरासत में रहे संदीप घोष का नाम पश्चिम बंगाल नगर निगम द्वारा तैयार रजिस्टर्ड डॉक्टरों की सूची से भी हटा दिया गया है। बंगाल मेडिकल एक्ट, 1914 के विभिन्न प्रावधानों के तहत उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इससे पहले डॉ. घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। यह कार्रवाई WBMC (पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल) द्वारा की गई है। IMA की बंगाल शाखा ने WBMC से डॉ. घोष का पंजीकरण रद्द करने का आग्रह किया था। पूरे देश को हिला कर रख देने वाली यह वारदात बीते 9 अगस्त को सामने आयी। डॉ. संदीप घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल पर घटना के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम है। वहीं, मारी गई डॉक्टर के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवा दिया गया। CBI ने अबतक कई तरह के सबूत और साक्ष्य जुटा लिये हैं। डॉ. घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत को बीते 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया।
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