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आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को मिली सात साल की सजा… जानें क्यों

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UP : रामपुर की MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो PAN कार्ड रखने के मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। फैसले के तुरंत बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा में रामपुर जेल भेज दिया गया। यह केस 2019 में दर्ज हुआ था, जब शहर विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम ने दो PAN कार्ड बनवाये और उनका फायदा उठाया। आजम खान पर भी बेटे की मदद करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने सबूतों और सुनवाई के आधार पर दोनों को दोषी माना। यह मामला 2017 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जब नामांकन के दौरान अब्दुल्ला ने जन्म प्रमाण पत्र के साथ PAN कार्ड लगाया था, दोनों दस्तावेजो में अलग-अलग उम्र दर्ज थी।

गौरतलब है कि इससे पहले भी MP-MLA कोर्ट 18 अक्टूबर 2023 को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम, तीनों को सात साल की सजा सुना चुका है। हालांकि उस मामले में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। नये फैसले ने आजम परिवार की कानूनी मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं।

इसे भी पढ़ें : ​”जनजातीय वीरों की गाथायें केवल इतिहास की पंक्तियां नहीं…”

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