कोहराम लाइव डेस्क : Mumbai High Court ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक Arnab Goswami को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि Arnab जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। इसके बाद Arnab Goswami ने अलीबाग सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका को भी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अलीबाग से तलोबा जेल में शिफ्ट
रविवार सुबह अर्नब को अलीबाग से नवी मुंबई की तलोबा जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस वैन के अंदर से अर्नब ने चिल्ला-चिल्ला कर पत्रकारों को बताया कि उनकी जान को खतरा है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ ने बताया कि उन्हें उनके वकील से बात नहीं करने दिया जा रहा है और हिरासत में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है।
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अर्नब की पुलिस कस्टडी खारिज
Arnab Goswami ने कहा “मैंने उनसे कई बार निवदेन किया कि मुझे मेरे वकीलों से बात करने दी जाए। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। मैं सभी को बता रहा हूं कि मेरी जान को खतरा है। मेरी पुलिस कस्टडी खारिज कर दी गई थी। ये मुझे रात में ही शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आज सुबह मुझे घसीटा गया। सभी देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वे प्रक्रिया में देरी करना चाहते हैं, जिससे मुझे जेल में रखा जा सके। कृपया, मुझे जमानत दी जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहा हूं।
Arnab को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार
अर्नब को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा मुंबई स्थित आवास से गिरफ्तार किए जाने के बाद अर्नब को अलीबाग ले जाया गया, जहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने अर्नब को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने अर्नब और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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