Kohramlive : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें अब एक और झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उनकी सांसदी तो चली ही गई इसके साथ ही उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ेगा। लोकसभा की हाउस कमेटी ने ये नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी नई दिल्ली स्थित 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं। उन्हें 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। नोटिस के मुताबिक डिसक्वालिफिकेशन के एक महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है।
लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि राहुल की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। नोटिस में कहा गया है कि राहुल गांधी को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। इस नोटिस में राहुल गांधी को ‘पूर्व सांसद’ कहकर संबोधित किया गया है और इसकी एक कॉपी NDMC को भी भेजी गई है।
यहां याद दिला दें कि बीते 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट से मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को अगर किसी मामले में दो या दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। वहीं छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं। अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो वे 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा।
After being disqualified from the Lok Sabha, now the Lok Sabha Housing Committee has given notice to Congress leader Rahul Gandhi to vacate the government-allotted bungalow: Sources
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— ANI (@ANI) March 27, 2023
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