Ranchi : मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ रांची के मरकोपी थाना में मामला दर्ज किया गया है। उनपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का इल्जाम है। मांडर बीडीओ मनोरंजन कुमार के आवेदन पर नरकोपी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी। इल्जाम है कि शिल्पी नेहा तिर्की ने 12 मई को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के रांची के मांडर के सरवा पंचायत स्थित भोबरो गांव में एक जनसभा की थी। उन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया गया। इसे लेकर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की पर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत FIR दर्ज किया गया है। DSP अखिल नितीश कुजूर ने बताया कि मामले को लेकर बीडीओ के आवेदन पर FIR दर्ज किया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।
यहां याद दिला दें कि झारखंड में होने वाले चौथे लोकसभा चुनाव का प्रचार 11 मई शाम पांच बजे ही थम गया था। इसके बाद चौथे चरण की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। इस दौरान प्रचार-प्रसार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसका विवरण आदर्श आचार संहिता मैनुअल के अध्याय आठ में दिया गया है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 126 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें दो साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
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