Kohramlive : मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जज हनी एम. वर्गीस ने मामले में छह दोषियों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें रेप के इरादे से किडनैपिंग (IPC 366), क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी (120B) और गैंगरेप (376D) के आरोपों में दोषी पाया। हर गुनहगारों को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, मुख्य गुनहगार पल्सर सुनी को IT एक्ट के तहत 5 साल की अलग से सजा सुनाई गई, जिसके बाद उसकी कुल सजा 25 वर्ष हो गई है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी सजायें एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि घटना से जुड़े विजुअल्स वाली पेन ड्राइव की कॉपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैजू पॉलोस के पास सुरक्षित रखी जाये। इस मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था। अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को भी रिहा किया। फरवरी 2017 में कोच्चि में अभिनेत्री के अपहरण और यौन शोषण के बाद शुरू हुई यह कानूनी लड़ाई आठ साल बाद अपने अंतिम चरण में पहुंची है। इधर, दिलीप के बरी होने और इंडस्ट्री में फिर से बहाल किये जाने के बाद अभिनेत्री भाग्यलक्ष्मी ने केरल फिल्म कर्मचारी महासंघ (FEFKA) से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने संगठन पर कई गंभीर आरोप भी लगाये हैं। संगठन के कुछ अन्य सदस्य भी फैसले पर असहमति जता चुके हैं।
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