kohramlive desk : इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकी आरिज खान।2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर का दोषी। दिल्ली के साकेत कोर्ट से मिली है फांसी की सजा। इसी साल 8 मार्च को साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते उसे फांसी की सजा सुनाई थी। अब उसने इस सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है।
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11 लाख का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
इसके अलावा साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसमें से 10 लाख रुपये शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाने का आदेश दिया। इस मामले में एक और दोषी शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई गई थी, जबकि 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद उसी मुठभेड़ में मारे गए थे।
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नेपाल भाग गया था आरिज
एनकाउंटर केस के बाद आरिज नेपाल भाग गया था। दस साल बाद साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि आरिज खान का नाम 2008 में दिल्ली -जयपुर- अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों में भी मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल था। इन सभी धमाकों में कुल 165 लोगों की जान गई थी, जबकि 535 लोग घायल हुए थे।
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क्या है बाटला हाउस एनकाउंटर
बाटला हाउस एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 की सुबह हुआ था। तब स्पेशल सेल को एक सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिद्दीन के कुछ आतंकी बाटला हाउस इलाके के एक मकान में छिपे हुए हैं। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी उस वक्त मौके पर पहुंचे और आतंकियों को घेरने का प्लान बनाया। तब आतंकियों के साथ बाटला हाउस के मकान नंबर L-18 में मुठभेड़ हुई, दो आतंकी मारे गए, जबकि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। तब से अबतक ये मामला अदालत में चल रहा था।
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