Ranchi : झारखंड के शहरी क्षेत्रों में मांस और मांस उत्पादों के कारोबार को लेकर सरकार ने नई नियमावली लागू की है। नगर विकास एवं आवास विभाग के झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन 2026 के तहत अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में मीट की दुकान या स्लॉटर हाउस चलाने के लिये स्थानीय निकाय से NOC लेना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के तहत शहरी निकाय मीट दुकानों और स्लॉटर हाउस के लिये स्थान तय करेंगे। निर्धारित जगह के बाहर पशु वध या मांस बिक्री पर रोक रहेगी। दुकानों को सब्जी-फल बाजार से दूर और स्वच्छ वातावरण में संचालित करना होगा। NOC के लिए 100 रुपये शुल्क के साथ स्वामित्व/किरायेदारी दस्तावेज, होल्डिंग टैक्स रसीद, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुल्क, आधार कार्ड, लेआउट प्लान और कचरा प्रबंधन योजना देनी होगी। इसके बाद निरीक्षण दल स्वच्छता, जल निकासी, वेंटिलेशन और कचरा निस्तारण समेत निर्धारित मानकों की जांच करेगा। NOC की वैधता फूड सेफ्टी लाइसेंस की अवधि तक रहेगी। लाइसेंस नवीनीकरण पर अपडेटेड NOC लेना होगा। साथ ही झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण नियमों का पालन अनिवार्य होगा।







