Kohramlive : दिल्लीवासी नहीं कर सकेंगे Ola-Uber और Rapido सर्विस का इस्तेमाल। दिल्ली परिवहन विभाग ने प्राइवेट बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। नए नोटिस में कहा गया है कि कुछ ऐप कंपनियां मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करके इन प्राइवेट बाइकों का इस्तेमाल टैक्सी के तौर पर कर रहे थे। नियमों का उल्लंघन करके वो खुद को एग्रीगेटर के रूप पेश करते है। अब ऐसा करने वालों पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। इस आदेश के बाद भी अगर Ola-Uber और रैपिडो बाइक की सर्विस दिल्ली की सड़को पर मिलती रही तो उनपर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार ऐसे करने पर 10 हजार जुर्माना और 1 साल तक की कैद भी हो सकती है। परिवहन विभाग बाइक चालक के लाईसेंस को तीन महीने के लिए रद्द कर देगा। सरकार के इस फैसले से दिल्ली के आम आदमी को झटका लगा है।
दिल्ली में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल लोग ऑफिस से घर जाने या फिर दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बड़े तौर पर करते हैं। दिल्ली में जाम की समस्या सबसे अधिक होते हैं ऐसे में लोगों के पास अपनी फोर व्हीलर गाड़ियां होते हुए भी ओला बाइक का इस्तेमाल करते हैं। मगर इस सर्विस में प्राइवेट बाइक के इस्तेमाल पर रोक लग जाने से परेशानी काफी बढ़ गई है।
दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से पहले इन बाइक टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाने के लिए आगाह किया था। चेतावनी दी गई थी ऐसे वाहन का इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम 1988 के खिलाफ है। अब परिवहन विभाग ने Ola-Uber और रैपिडो बाइक टैक्सी पर लगी रोक लगा दी है। इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है।
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