Kohramlive Desk : रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से संबंधित तीनों रक्षा बलों के नियमों में संशोधन कर दिया है। इस संदर्भ में गजट अधिसूचना जारी की गई है। CDS की नियुक्ति के लिए सरकार उन अधिकारियों पर विचार कर सकती है, जो लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष या सामान्य समकक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं या वो अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन नियुक्ति की तारीख को 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

62 की उम्र में रिटायर हुए हैं तो नहीं बन पाएंगे CDS
62 साल की उम्र सीमा डालने की वजह से अब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड प्रमुख CDS की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों का रिटायरमेंट 62 साल की उम्र में होता है। मतलब ये है कि 62 की उम्र में रिटायर हुए हैं तो CDS नहीं बन पाएंगे। जो अधिकारी सेवारत हैं और उम्र की सीमा पार नहीं की है, वो सीडीएस बन सकते हैं।
जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से खाली है पद
तीन स्टार वाले जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल, इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल या फिर नौसेना के वाइस एडमिरल 60 की उम्र में सेवानिवृत होते हैं। यानी अगर ये रिटायर हो भी गए और उम्र 62 से कम है तो वो भी सीडीएस बन सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में एक हेलिकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से सीडीएस का पद खाली है।
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