Garhwa(Nityanand Dubey) : नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि शांति से वोट, निष्पक्ष चुनाव और भयमुक्त माहौल में कोई समझौता नहीं होगा। इसी कड़ी में गढ़वा नगर परिषद और मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश SDO संजय कुमार द्वारा जारी किया गया है। चुनावी माहौल में किसी भी तरह की गड़बड़ी, अफवाह, उकसावे या ताकत के प्रदर्शन पर कड़ा अंकुश रहेगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चुनाव प्रचार के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषण, धर्म-जाति के नाम पर माहौल बिगाड़ने या धार्मिक भावनाओं के दुरुपयोग को गंभीर अपराध माना जायेगा। ऐसे मामलों में दोषियों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
इन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक
निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान बिना अनुमति निम्न गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी
- सभा, जुलूस और प्रदर्शन: सक्षम प्राधिकार की लिखित अनुमति के बिना कोई सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं होगा।
- हथियारों का प्रदर्शन: सार्वजनिक स्थानों पर लाठी-डंडा, हथियार या किसी भी आपत्तिजनक वस्तु के साथ घूमना सख्त मना।
- डीजे और शोर-शराबा: ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे और अनावश्यक शोर पर पूर्ण पाबंदी।
- अनावश्यक जमावड़ा: सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं।






