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सहमति के बिना पत्नी से अप्राकृतिक संबंध बला*त्कार नहीं : हाई कोर्ट

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KohramLive : सहमति के बिना पत्नी के साथ बनाये गये अप्राकृतिक संबंधों को बलात्कार नहीं माना जायेगा। यह फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट ने यह माना है कि भारत में अभी तक वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जाता है। इस वजह से पति द्वारा पत्नी के साथ सहमति के बिना बनाये गये अप्राकृतिक संबंधों को भी बलात्कार नहीं माना जायेगा।

”लाइव लॉ” ने अपने X पोस्ट पर लिखा है कि न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की अगुवाई वाली खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुये कहा कि अगर पत्नी वैध शादी के दौरान पति के साथ रह रही है, तो ऐसी स्थिति में पति द्वारा अपनी पत्नी (जिसकी उम्र 15 साल से कम न हो) के साथ बनाये गये यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाएगा। वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह कानूनी स्थिति का सिर्फ एक अपवाद है। वह है IPC की धारा 376-B। इस धारा के तहत अगर पत्नी किसी कानूनी कारण (जैसे न्यायिक अलगाव) से अलग रह रही हो और उस दौरान पति जबरदस्ती से संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार माना जायेगा।

अपने फैसले में कोर्ट ने IPC की धारा 375 के अपवाद संख्या 2 का हवाला दिया है। इस अपवाद के अनुसार, अगर पति अपनी पत्नी (जिसकी उम्र 15 साल से कम न हो) के साथ संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार नहीं माना जायेगा। यह टिप्पणी कोर्ट ने मनीष साहू के खिलाफ दर्ज एक FIR को रद्द करते हुए दी है। इस FIR में उनकी पत्नी ने उन पर IPC की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक संबंध बनाने का इल्जाम लगाया था। खास बात यह है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अनुसार, बलात्कार में किसी महिला के साथ बिना सहमति के संभोग से जुड़े सभी प्रकार के यौन हमले शामिल हैं, हालाँकि, IPC की धारा 375 के अपवाद 2 के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक उम्र के पति और पत्नी के बीच यौन संबंध “बलात्कार” नहीं है और इस प्रकार ऐसे कृत्यों को अभियोजन से रोका जाता है।

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