New Delhi : दर्द से राहत देने वाली जानी-मानी पेन किलर निमेसुलाइड पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स का निर्माण और बिक्री अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसे स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा माना गया है। यह फैसला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से परामर्श के बाद लिया गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 100 MG से अधिक निमेसुलाइड का सेवन मनुष्यों के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। दर्द निवारण के लिये बाजार में कई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
बच्चों के लिये पहले से थी मनाही
2011 में ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिये निमेसुलाइड पर बैन है। आदेश दिया गया है कि बच्चों के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में यह दवा न लिखी जाये। बच्चों के लिये यह नुकसानदायक पाई गई। कई देशों में पहले से इस दवा पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। निमेसुलाइड पर भारत अकेला नहीं, यूरोप (फिनलैंड, स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम (2007 से बैन) कनाडा, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम (UK) में बैन है।




