Kohramlive : कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर होटलों और दुकानदारों को ‘नेमप्लेट’ लगाने के आदेश वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। SC ने इस आदेश पर रोक लगाते हुये कहा कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है। वहीं कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। SC ने उनसे जवाब मांगा है और मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश,… pic.twitter.com/U1uYRTyHxU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 22, 2024
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