Ranchi : राजधानी में जनता कोरोना से त्राहिमाम कर रही है। आपदा की इस घड़ी को कई लोगों ने अवसर में बदल लिया है। ऐसा ही हाल ही निजी Ambulance संचालकों का। कई मामले सामने आये जिसमें शव को अस्पताल से श्मशान पहुंचाने के लिए मनमाना पैसा वसूला गया। प्रशासन तक यह बात पहुंची तो एक्शन हुआ। तुरंत निजी एंबुलेंस संचालकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई और स्वास्थ्य सचिव के आदेश से जारी कर दिया गया निर्देश। अब निजी एंबुलेंस चालक मनमानी रकम नहीं वसूल पायेंगे।
- एंबुलेंस चालक के उपयोग के लिए पीपीई किट के लिए लागत राशि 500 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। अगर उपभोक्ता या मरीज के परिवार द्वारा पीपीई किट उपलब्ध करवाया जाता है तो एंबुलेंस चालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं करना है।
- सामान्य एंबुलेंस (वेंटिलेटर रहित) के लिए : यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता को देना होगा। वहीं 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी होगी तो प्रति किलोमीटर 12 रुपये का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।
- एडवांस एंबुलेंस (वेंटिलेटर सहित) के लिए : यात्रा से आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। वहीं 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी होगी तो प्रति किलोमीटर 14 रुपये का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।
- कुल दूरी की गणना एंबुलेंस द्वारा एंबुलेंस के गंतव्य स्थान से यात्रा आरंभ के साथ यात्रा के समापन के बाद वापस उनके गंतव्य स्थान तक आने-जाने के दौरान की गई कुल दूरी होगी।
- एंबुलेंस के सैनिटाइजेशन के लिए 200 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।
- मरीज को एंबुलेंस में ऑक्सीजन के लिए अलग से पैसे नहीं देने होंगे। ऑक्सीजन शुल्क भाड़ा में ही शामिल रहेगा।

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