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अब PUC नहीं तो पेट्रोल नहीं, इस रोज लागू होगा नियम…

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Delhi : राजधानी दिल्ली की दमघोंटू हवा को राहत दिलाने के लिये सरकार ने अब तक का सबसे सख्त फैसला लिया है। 18 दिसंबर से दिल्ली में बिना PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने इस फैसले को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों को साफ और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिये हैं।सरकार का मानना है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के पीछे वाहनों से निकलने वाला धुआं बड़ी वजह है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, लेकिन बिना जांच, यही जहर हवा में घुल रहा है। अब इसी पर नकेल कसने की तैयारी है।

दिल्ली के हों या बाहर से आने वाले, सब पर नियम लागू

नया नियम हर वाहन चालक पर लागू होगा। चाहे आप दिल्ली के निवासी हों या बाहर से राजधानी में दाखिल हो रहे हों, अगर आपकी गाड़ी की PUC वैध नहीं है, तो पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। सीधे शब्दों में टंकी खाली और रास्ता भी। जिन वाहन चालकों की PUC की अवधि खत्म हो चुकी है या जिन्होंने अब तक बनवाई ही नहीं है, उनके पास महज आज और कल का समय बचा है। 18 दिसंबर के बाद नियम पूरी सख्ती से लागू होगा, किसी तरह की छूट नहीं दी जायेगी। PUC बनवाने की प्रक्रिया बेहद सरल और आसान है। नजदीकी पेट्रोल पंप या अधिकृत PUC सेंटर जायें, वाहन की RC दिखायें, प्रदूषण जांच करायें एवं तय शुल्क देकर तुरंत सर्टिफिकेट हासिल करें।

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