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सरकारी कर्मचारियों की ऑफिस में नो एंट्री, जानिये क्‍या है आदेश

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DELHI : शुक्रवार को DDMA ने सरकारी कर्मचारियों को अल्टीमेटम जारी किया है। DDMA ने आदेश में कहा है की दिल्ली के उन कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से ऑफिस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिन्होंने COVID-19 वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। मुख्य सचिव विजय देव के हस्ताक्षर वाले इस सर्कुलर में कहा गया है कि वैक्सीन की डोज न लेने वाले शिक्षकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक ”छुट्टी पर” माना जाएगा जब तक कि वह वैक्सीन की डोज नहीं ले लेते।

आदेश के अनुसार

आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर तक वक्सीन की कम से कम पहली डोज भी नहीं ली है उन्हें 16 अक्टूबर से तब तक उनके ऑफिस/स्वास्थ्य केंद्रों/शैक्षणिक संस्थान आने नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वे वैक्सीन की पहली डोज नहीं ले लेते। आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के जरिए वैक्सीन की डोज लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे।

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