रांची : फ्लैट देने के नाम पर 31 लाख रुपए ठगी करने से जुड़े मामले की आरोपी गीता परिदा की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत में हुई।
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घटना को लेकर महेश कुमार सिंह ने धोखाधड़ी एवं चेक बाउंस के आरोप में राजीव परिदा एवं गीता परिदा के खिलाफ लालपुर थाना में कांड संख्या 24/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 75 लाख रुपए में फ्लैट बिक्री को लेकर एकरारनामा हुआ। 31 लाख रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन बाद में वही फ्लैट अनुष्का मालवीय नामक महिला को एक करोड़ रुपए में बेच दिया गया। फिर ली गयी अग्रिम राशि का चेक दे दिया, जो बाउंस कर गया। आरोपी ने प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ दिनों बाद 24 जनवरी को याचिका दाखिल की थी।